आदित्य धर इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' की सफलता का जश्न मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार आदित्य अपनी फिल्म की टीम के सदस्यों की तारीफ में पोस्ट शेयर कर रहे हैं। इस बीच आदित्य धर एक और वजह से चर्चा में रहे। फिल्ममेकर संतोष कुमार ने आदित्य धर पर आरोप लगाया था कि 'धुरंधरः द रिवेंज' नकल है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदित्य धर को अंतरिम राहत देते हुए फिल्म निर्माता संतोष कुमार को 'धुरंधर' के बारे में मानहानिकारक टिप्पणी करने से रोक दिया है। कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को तय की है।
स्क्रिप्ट विवाद में आदित्य धर को राहत
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 'धुरंधर' के निर्देशक आदित्य धर को अस्थायी राहत देते हुए, बुधवार को फिल्म निर्माता संतोष कुमार को फटकार लगाते हुए फिल्म के बारे में मानहानिकारक टिप्पणी करने से रोक दिया। मामले की सुनवाई एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर ने की, जिन्होंने धर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ द्वारा दिए गए संक्षिप्त निवेदनों पर विचार किया। सराफ ने अदालत से कम से कम अंतरिम आदेश पारित करने का आग्रह किया और बताया कि कुमार लगातार फिल्म और आदित्य धर के खिलाफ मीडिया में मानहानिकारक बयान दे रहे हैं।
सुनवाई की डिटेल
सुनवाई के दौरान अदालत ने एकतरफा अंतरिम आदेश पारित करते हुए कुमार को फिल्म और आदित्य धर के खिलाफ अगले आदेश तक इस तरह की कोई भी टिप्पणी न करने और न दोहराने का निर्देश दिया है। पीठ ने पाया कि इस स्तर पर प्रथम दृष्टया मामला बनता है और कुमार को नोटिस जारी किया। लाइव लॉ के अनुसार, मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
धुरंधर विवाद क्या है?
यह विवाद 'धुरंधर: द रिवेंज' की रिलीज के बाद शुरू हुआ, जब संतोष कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आदित्य धर पर फिल्म की कहानी चोरी करने का आरोप लगाया। धर के अनुसार, कुमार ने उन पर उस स्क्रिप्ट की नकल करने का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने 2023 में ही स्क्रीनराइटर्स एसोसिएशन संघ में पंजीकृत कराने का दावा किया था। कुमार ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले अपनी मूल स्क्रिप्ट, जिसका शीर्षक 'डी साहब' था और इस फिल्म को लेकर उन्होंने कई प्रमुख प्रोडक्शन हाउसों के साथ चर्चा की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई भी सौदा आगे बढ़ने से पहले ही, आदित्य धर ने स्क्रिप्ट की नकल कर ली और फिल्म बना ली।
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